प्रयागराज: सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने वाले होटल और मैरेज हॉल संचालकों की खैर नहीं
प्रयागराज DM मनीष कुमार वर्मा ने सड़क सुरक्षा बैठक में डिवाइडर तोड़ने वाले होटल/मैरेज हॉल संचालकों पर FIR के निर्देश दिए।
प्रयागराज। सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए मंगलवार को संगम सभागार में जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया कि रेलिंग और डिवाइडर जैसी सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ अब सीधे एफआईआर (FIR) दर्ज कर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग, NHAI और नगर निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया कि यदि किसी व्यक्ति विशेष, मैरेज हॉल, पेट्रोल पंप या होटल संचालक द्वारा अपने निजी स्वार्थ के लिए डिवाइडर या रेलिंग को क्षतिग्रस्त किया जाता है, तो उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया जाए।
प्रयागराज के प्रमुख भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों जैसे चौक, घंटाघर, सिविल लाइंस और लल्ला चुंगी को जाम मुक्त करने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है।
- 30 अप्रैल 2026 को अपर जिलाधिकारी (नगर) की अध्यक्षता में टैम्पो-टैक्सी यूनियन और वेंडर्स के साथ एक विशेष बैठक होगी।
- शहर में 'नो ई-रिक्शा जोन', 'नो व्हीकल जोन' और 'पेडेस्ट्रियन जोन' चिन्हित करने के लिए संयुक्त टीम का गठन किया गया है।
- अलोपीबाग फ्लाईओवर के पास बंद कट को 3 दिनों के भीतर खोलने के कड़े निर्देश दिए गए हैं।
जिला सड़क सुरक्षा समिति जैसी महत्वपूर्ण बैठक में अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों को जिलाधिकारी ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने गैर-हाजिर अधिकारियों को 'कारण बताओ नोटिस' जारी करने का आदेश दिया। साथ ही, शिक्षा विभाग को स्कूलों में चल रही जागरूकता गतिविधियों के आंकड़ों की शत-प्रतिशत जांच करने के उपरान्त ही रिपोर्ट पेश करने को कहा।
बैठक में पी.के. राय (सचिव), सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी आनंद राव, एआरएम रोडवेज जयकरन, और टैम्पो-टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों समेत विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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