यूपी में घर बनाना हुआ और भी आसान: अब 100 वर्ग मीटर तक के प्लॉट के लिए नहीं चाहिए नक्शा, जानें रजिस्ट्री के नए नियम

यूपी में घर बनाना हुआ आसान: 100 वर्ग मीटर तक के प्लॉट के लिए नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं, सिर्फ 1 रुपये में काम

Apr 22, 2026 - 18:25
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यूपी में घर बनाना हुआ और भी आसान: अब 100 वर्ग मीटर तक के प्लॉट के लिए नहीं चाहिए नक्शा, जानें रजिस्ट्री के नए नियम

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने छोटे प्लॉट मालिकों को बड़ी राहत देते हुए आवास निर्माण की प्रक्रिया को बेहद सरल और सस्ता कर दिया है। अब प्रदेश के सभी 29 विकास प्राधिकरणों (जैसे LDA, KDA आदि) में छोटे मकानों के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी।

प्लॉट के साइज के अनुसार नए नियम
सरकार ने प्लॉट की श्रेणी के आधार पर नियमों को तीन हिस्सों में बांटा है:

  • 100 वर्ग मीटर (1076 वर्ग फुट) तक: अब कोई नक्शा पास कराने की अनिवार्यता नहीं है। केवल 1 रुपये में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और सेल्फ-डिक्लेरेशन के जरिए निर्माण शुरू किया जा सकता है।
  • 100 से 500 वर्ग मीटर: इन प्लॉटों के लिए ऑनलाइन या सेल्फ-डिक्लेरेशन के माध्यम से आसान अप्रूवल (FastPass) की सुविधा मिलेगी।
  • 500 वर्ग मीटर से अधिक: बड़े प्लॉटों के लिए पारंपरिक तरीके से पूरा नक्शा पास कराना अनिवार्य होगा।

संपत्ति रजिस्ट्री के सख्त नियम (1 अप्रैल से प्रभावी)

  • जालसाजी रोकने के लिए सरकार ने रजिस्ट्री की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बना दिया है:
  • खतौनी अनिवार्य: विक्रेता का नाम खतौनी में दर्ज होना आवश्यक है, अन्यथा रजिस्ट्री नहीं होगी।
  • पहचान सत्यापन: रजिस्ट्री के लिए पैन (PAN) कार्ड और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया गया है।
  • कड़ी जांच: टाइटल चेकिंग (मालिकाना हक की जांच) को पहले से कहीं अधिक सख्त बनाया गया है।

मकान बनाने से पहले इन 5 बातों का रखें ध्यान

  • प्लॉट खरीदने या निर्माण शुरू करने से पहले खरीदारों को इन बिंदुओं की जांच कर लेनी चाहिए:
  • प्रोजेक्ट RERA से प्रमाणित हो और लेआउट स्वीकृत हो।
  • खतौनी-खसरा में नाम का मिलान अवश्य करें।
  • सुनिश्चित करें कि जमीन रेजिडेंशियल जोन में है और कृषि योग्य या ग्राम सभा की नहीं है।
  • LDA की वेबसाइट पर जाकर पहले लैंड यूज की जांच करें।
  • दस्तावेज जैसे स्वामित्व प्रमाण-पत्र और आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेशन तैयार रखें।

कैसे करें आवेदन?
नक्शे के लिए UPOBPAS पोर्टल का उपयोग करें। आवेदन करते समय कवर्ड एरिया, सड़कों की चौड़ाई और भवन की ऊंचाई का सटीक विवरण भरें। सही जानकारी होने पर सिस्टम 'ऑटो-स्क्रूटनी' के जरिए कुछ ही मिनटों में सर्टिफिकेट जनरेट कर देगा।

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