कानपुर में अब पीछे बैठने वाली सवारी के लिए भी हेलमेट अनिवार्य, एआरटीओ ने जारी किए निर्देश
कानपुर में अब दोपहिया वाहन के पीछे बैठने वाली सवारी के लिए भी हेलमेट अनिवार्य; उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई।
कानपुर। सड़क हादसों में जान गंवाने वालों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने अब सुरक्षा नियमों को और सख्त कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के हालिया आदेश के बाद, अब दोपहिया वाहन चालक के साथ-साथ पीछे बैठी सवारी (पिलियन राइडर) के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है।
एआरटीओ प्रशासन आलोक कुमार सिंह ने बताया कि 'रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2023' की रिपोर्ट के अनुसार, देश में होने वाली लगभग 45% सड़क दुर्घटनाएं दोपहिया वाहनों से जुड़ी होती हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से 70% मौतें सिर्फ इसलिए हुईं क्योंकि चालक या पीछे बैठी सवारी ने हेलमेट नहीं पहना था। इसी गंभीरता को देखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 295/2012 पर सुनवाई करते हुए पूरे प्रदेश में इस नियम को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं।
अब नए वाहन की खरीद पर भी ग्राहकों को एक के बजाय दो हेलमेट लेने होंगे। हालांकि इससे आम जनता की जेब पर थोड़ा अतिरिक्त भार पड़ेगा, लेकिन जीवन की सुरक्षा सर्वोपरि है। एआरटीओ ने स्पष्ट किया कि अभी तक उत्तर प्रदेश में पीछे बैठने वाली सवारियां अक्सर बिना हेलमेट के सफर करती थीं, लेकिन अब चेकिंग अभियान चलाकर नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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