अंबेडकरनगर: बिना 'फार्मर आईडी' अब नहीं मिलेगी सरकारी योजनाओं की मदद, 8 अप्रैल से नियम लागू
अंबेडकरनगर में MSP और पीएम-किसान योजना के लिए फार्मर आईडी अनिवार्य। 15 अप्रैल तक विशेष कैंप में कराएं पंजीकरण, जानें जरूरी दस्तावेज।
अंबेडकरनगर : जनपद के किसानों के लिए अब सरकारी योजनाओं का लाभ लेने का रास्ता 'फार्मर आईडी' (किसान पहचान पत्र) से होकर गुजरेगा। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि 8 अप्रैल 2026 से कृषि, खाद्य एवं रसद विभाग समेत अन्य सभी संबंधित विभागों की योजनाओं के लिए यह पहचान पत्र अनिवार्य है।
न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर फसलों की बिक्री करने वाले किसानों के लिए अब यह आईडी अनिवार्य कर दी गई है। बिना वैध किसान पहचान पत्र के सरकारी केंद्रों पर खरीद नहीं की जाएगी। साथ ही, आगामी दिनों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्तों का भुगतान भी इसी आईडी के आधार पर होगा। सरकार का लक्ष्य इसके जरिए अपात्रों को बाहर करना और वास्तविक किसानों तक सीधे लाभ पहुँचाना है।
जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला के निर्देशानुसार, 6 से 15 अप्रैल तक जिले की सभी ग्राम पंचायतों में विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। किसान अपनी खतौनी, मोबाइल नंबर और पहचान संबंधी दस्तावेज लेकर नजदीकी कैंप में पंजीकरण करा सकते हैं।
जिले में कुल 3,42,858 किसानों की आईडी बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 3,15,518 पंजीकरण पहले ही पूरे हो चुके हैं। शेष 27,340 किसानों को इस विशेष अभियान के माध्यम से जोड़ने की तैयारी है। केवल कृषि ही नहीं, बल्कि पशुपालन, मत्स्य और उद्यान विभाग की योजनाओं का लाभ भी अब इसी डिजिटल पहचान के आधार पर मिलेगा।
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