यूपी में बुटीक में महिला टेलर और जिम में महिला ट्रेनर अब अनिवार्य

यूपी महिला आयोग का बड़ा फैसला: जिम, बुटीक और स्कूलों के लिए जारी किए 9 कड़े सुरक्षा नियम। जानें क्या बदला।

Apr 29, 2026 - 17:57
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यूपी में  बुटीक में महिला टेलर और जिम में महिला ट्रेनर अब अनिवार्य

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा और निजता को और अधिक पुख्ता करने के लिए राज्य महिला आयोग ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। महिलाओं के साथ होने वाली बदसलूकी और असुरक्षा की शिकायतों पर कड़ा रुख अपनाते हुए आयोग ने 9-सूत्रीय ऐतिहासिक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अधिवक्ता प्रवीण फाइटर की याचिका पर सुनवाई के बाद आयोग ने प्रदेश के मुख्य सचिव को इन आदेशों को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश दिया है।

जिम और योगा सेंटर: अब महिला ट्रेनर के बिना एंट्री नहीं
आयोग के नए नियमों के अनुसार, अब किसी भी जिम, योगा सेंटर या नाट्य कला (डांस) केंद्रों में लड़कियों को ट्रेनिंग देने के लिए महिला ट्रेनर या टीचर का होना अनिवार्य होगा। केवल उपस्थिति ही पर्याप्त नहीं होगी, बल्कि इन ट्रेनर्स का पुलिस सत्यापन (Verification) भी कराया जाएगा। इसके अलावा, इन केंद्रों में प्रवेश के समय आधार कार्ड या पहचान पत्र की फोटोकॉपी जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है।

बुटीक और कपड़ों की दुकानों पर नए नियम

  • महिलाओं की निजता (Privacy) को ध्यान में रखते हुए आयोग ने स्पष्ट किया है कि:
  • बुटीक सेंटर: महिला ग्राहकों के कपड़ों की नाप अब केवल महिला टेलर ही ले सकेंगी।
  • गारमेंट शॉप्स: महिलाओं के वस्त्र बेचने वाली दुकानों पर महिला कर्मचारियों की मौजूदगी अनिवार्य होगी।
  • CCTV अनिवार्य: सभी बुटीक, कोचिंग सेंटर और जिम में सक्रिय CCTV और DVR होना आवश्यक है।

स्कूल बस और कोचिंग सेंटरों के लिए गाइडलाइंस
छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूल बसों में अब महिला सुरक्षाकर्मी या महिला टीचर का होना अनिवार्य होगा। साथ ही, सभी कोचिंग सेंटरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे परिसर में उचित वाशरूम व्यवस्था और सीसीटीवी की निगरानी सुनिश्चित करें।

सुरक्षा की ओर एक बड़ा कदम
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का यह फैसला उन जगहों पर महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराने के लिए लिया गया है, जहाँ अक्सर शिकायतें सामने आती थीं। आयोग का मानना है कि इन 9 नियमों के सख्ती से पालन होने पर कार्यस्थलों और सार्वजनिक केंद्रों पर महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में कमी आएगी।

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