कौशाम्बी: सराय अकिल में नियमों को ताक पर रखकर भारी बालू भंडारण, ₹92 लाख के बड़े राजस्व घोटाले का जल्द होगा खुलासा
कौशाम्बी के सराय अकिल में नियमों को ताक पर रखकर हो रहा बालू भंडारण, ₹92 लाख के राजस्व घोटाले का जल्द होगा पर्दाफाश
खनन एवं भंडारण से जुड़े नियमों के अनुसार बालू का भंडारण केवल प्रशासन से निर्धारित स्थल और अनुमति प्राप्त करने के बाद ही किया जा सकता है। भंडारण स्थल आबादी, स्कूल, अस्पताल और मुख्य मार्ग से सुरक्षित दूरी पर होना चाहिए। इसके अलावा भंडारित सामग्री से आवागमन बाधित नहीं होना चाहिए तथा पर्यावरणीय मानकों का पालन करना भी अनिवार्य है। बिना अनुमति अथवा मानकों के विपरीत किया गया भंडारण अवैध की श्रेणी में आता है। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से पूरे मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की मांग की है।
(आदर्श भारतीय)
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