हिमाचल: पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए e-KYC और e-Shram अनिवार्य, 14 सरकारी योजनाओं का लाभ रुकने का खतरा

हिमाचल प्रदेश के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए e-KYC और e-Shram पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। समय पर प्रक्रिया पूरी न करने पर बोर्ड की 14 कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बंद हो सकता है।

Jul 31, 2026 - 15:52
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हिमाचल: पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए e-KYC और e-Shram अनिवार्य, 14 सरकारी योजनाओं का लाभ रुकने का खतरा

हमीरपुर : हिमाचल प्रदेश के निर्माण श्रमिकों के लिए काम की खबर है। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि सरकारी योजनाओं का निर्बाध लाभ उठाने के लिए e-KYC और e-Shram पोर्टल पर पंजीकरण कराना बेहद जरूरी है। यदि कोई पंजीकृत श्रमिक समय रहते इस प्रक्रिया को पूरा नहीं करता है, तो वह बोर्ड द्वारा चलाई जा रही 14 महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हो सकता है।

बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर ने बताया कि इस कदम का मुख्य उद्देश्य पारदर्शी तरीके से केवल वास्तविक और पात्र श्रमिकों तक ही सरकारी सहायता पहुंचाना है। उन्होंने सभी निर्माण कामगारों से जल्द से जल्द अपनी e-KYC और पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है।

कैसे कराएं e-KYC और e-Shram पंजीकरण?
e-KYC प्रक्रिया: अपने पहचान संबंधी आवश्यक दस्तावेजों के साथ नजदीकी श्रम कल्याण अधिकारी के कार्यालय जाएं। वहां निशुल्क सत्यापन के बाद e-KYC पूरी हो जाएगी।

  • e-Shram पंजीकरण: श्रमिक अपने मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से स्वयं पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, नजदीकी लोक मित्र केंद्र (CSC) की मदद भी ली जा सकती है।
  • आवश्यक दस्तावेज: प्रक्रिया के दौरान मोबाइल नंबर से जुड़ा पहचान पत्र, बैंक खाते का विवरण और सक्रिय मोबाइल नंबर पास रखना अनिवार्य है।

प्रदेश में अब तक लगभग 98 हजार श्रमिक अपनी e-KYC करवा चुके हैं। बोर्ड ने सभी श्रम कल्याण अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि वे स्थानीय स्तर पर जागरूकता अभियान चलाकर शेष बचे श्रमिकों का पंजीकरण प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराएं ताकि कोई भी मजदूर जानकारी के अभाव में अपने अधिकारों से वंचित न रहे।a

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