यूपी में अगले 6 महीने तक हड़ताल पर लगा 'बैन', एस्मा लागू
यूपी में एस्मा लागू, अगले 6 महीने तक सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर पूरी तरह से रोक।
लखनऊ : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जनहित को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा और सख्त कदम उठाया है। प्रदेश में आगामी छह महीनों के लिए किसी भी प्रकार की हड़ताल और कार्य बहिष्कार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकार ने इसके लिए राज्य में अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (ESMA) लागू कर दिया है।
कार्मिक अनुभाग-4 द्वारा जारी की गई आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, राज्यपाल की मंजूरी के बाद एस्मा की धारा 3 की उपधारा 1 के तहत यह आदेश जारी किया गया है। यह प्रतिबंध गजट में प्रकाशित होने की तारीख से ही पूरे प्रदेश में प्रभावी माना जाएगा।
प्रमुख सचिव (कार्मिक एवं नियुक्ति) एम. देवराज के मुताबिक, यह प्रतिबंध मुख्य रूप से दो बड़ी श्रेणियों पर लागू होगा:
- उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी कार्यकलापों से जुड़ी सभी लोक सेवाएं (Public Services)।
2. राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में आने वाले सभी निगम (Corporations) और स्थानीय प्राधिकरण (Local Bodies)।
सरकार का मानना है कि मानसून के इस मौसम में बिजली, पानी, स्वास्थ्य और परिवहन जैसी बुनियादी सेवाओं का सुचारु रूप से चलना बेहद जरूरी है। ऐसे में किसी भी विभाग के कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली हड़ताल आम जनता की मुश्किलों को बढ़ा सकती है। जनजीवन को किसी भी संभावित संकट से बचाने के लिए सरकार ने इस एहतियाती कानूनी हथियार का इस्तेमाल किया है।
इस आदेश के बाद अब यूपी के सरकारी विभागों, नगर निकायों और निगमों के कर्मचारी संगठन अगले 180 दिनों तक न तो हड़ताल पर जा सकेंगे और न ही काम ठप कर सकेंगे। उल्लंघन करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

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