अम्बेडकरनगर में कोचिंग-लाइब्रेरी संचालकों की कार्यशाला, डीएम ने दिए सुरक्षा निर्देश
अम्बेडकरनगर की जिलाधिकारी ईशा प्रिया ने कोचिंग और लाइब्रेरी संचालकों को पंजीकरण और सुरक्षा मानकों का पालन करने के निर्देश दिए।
अम्बेडकरनगर (उत्तर प्रदेश): कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी श्रीमती ईशा प्रिया की अध्यक्षता में कोचिंग एवं लाइब्रेरी संचालकों के लिए एक महत्वपूर्ण उन्मुखीकरण (ओरिएंटेशन) कार्यशाला का आयोजन किया गया। माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य कोचिंग संस्थानों के वैध संचालन, अनिवार्य पंजीकरण, अग्निशमन सुरक्षा मानकों और छात्र हितों से जुड़े सरकारी दिशा-निर्देशों के प्रति संचालकों को जागरूक करना था।
कार्यशाला को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि शासन का उद्देश्य किसी को दंडित करना नहीं, बल्कि छात्रों के लिए एक सुरक्षित, अनुशासित और व्यवस्थित शैक्षणिक माहौल तैयार करना है। उन्होंने कड़े निर्देश दिए कि कोई भी कोचिंग संस्थान बेसमेंट में संचालित नहीं किया जाएगा; जो चल रहे हैं, उन्हें तुरंत अन्यत्र शिफ्ट किया जाए। इसके अलावा, आवासीय भवनों में चल रहे संस्थानों को इंपैक्ट फीस जमा कर व्यावसायिक नक्शा पास कराना होगा।
छात्र संख्या के आधार पर तय हुआ शुल्क:
डीएम ने बताया कि पंजीकरण प्रमाण-पत्र ३ वर्ष के लिए वैध होगा और नवीनीकरण के लिए अवधि समाप्त होने से २ महीने पहले आवेदन करना होगा। छात्र संख्या के आधार पर पंजीकरण शुल्क इस प्रकार तय किया गया है:
१ से १० छात्र: ₹२५०
११ से २० छात्र: ₹१,०००
२१ से ४० छात्र: ₹४,०००
४१ से ५० छात्र: ₹५,०००
५१ से १०० छात्र: ₹१०,०००
१०१ से २०० छात्र: ₹२०,०००
२०० से अधिक छात्र: ₹२५,०००
सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य:
९ मीटर से कम ऊंचे और ५०० वर्ग मीटर से छोटे भवनों को फायर एनओसी की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रति १०० वर्ग मीटर पर ६ किलो के दो एबीसी फायर एक्सटिंग्यूशर रखना अनिवार्य होगा। इससे बड़े भवनों में होजरील, टेरेस पंप और टैंक लगाने होंगे। सभी संस्थानों में स्वच्छ पेयजल, सीसीटीवी, वेंटिलेशन और छात्र-छात्राओं के लिए अलग शौचालय जैसी सुविधाएं जरूरी हैं। कार्यशाला में जिला विद्यालय निरीक्षक कौस्तुभ सिंह, एडीएम ज्योत्स्ना बंधु सहित कई अधिकारी और संचालक मौजूद रहे।
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