कानपुर में आरटीओ विभाग का सख्त विशेष अभियान, निजी वाहनों पर कसा शिकंजा, 7 लाख से अधिक जुर्माना वसूला

कानपुर में आरटीओ विभाग का विशेष अभियान, निजी वाहनों पर कार्रवाई कर 7.36 लाख रुपये का जुर्माना वसूला

कानपुर में आरटीओ विभाग का सख्त विशेष अभियान, निजी वाहनों पर कसा शिकंजा, 7 लाख से अधिक जुर्माना वसूला
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कानपुर। उत्तर प्रदेश परिवहन आयुक्त के आदेशानुसार आरटीओ प्रवर्तन विभाग, कानपुर द्वारा एक विशेष अभियान के तहत निजी वाहनों के व्यवसायिक उपयोग और बिना पंजीकृत वाहनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। यह विशेष अभियान 1 जून से 15 जून 2025 तक पूरे शहर में लगातार चलाया गया।

अभियान के दौरान आरटीओ प्रवर्तन टीम ने कुल 106 वाहनों का चालान किया, वहीं 59 वाहनों को सीज (बंद) कर लिया गया। इस पूरे अभियान में विभाग ने कुल 7.36 लाख रुपये का जुर्माना वसूल किया। विभाग के अनुसार यह कार्रवाई उन वाहन स्वामियों के खिलाफ की गई जो निजी वाहनों का अवैध रूप से व्यवसायिक कार्यों में उपयोग कर शासन को राजस्व हानि पहुँचा रहे थे।

आरटीओ प्रवर्तन अधिकारी श्रीमती विदिशा सिंह के निर्देशन में इस व्यापक अभियान को अंजाम दिया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार के निर्देशानुसार परिवहन आयुक्त ने ऐसे निजी पंजीकरण वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, जो व्यवसायिक कार्यों में प्रयुक्त हो रहे हैं।

एआरटीओ प्रवर्तन श्रीमती कहकशां खातून ने बताया कि विशेष अभियान के तहत कुल 4 बिना पंजीकरण के ई-रिक्शा और 102 व्यवसायिक वाहनों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई की गई। इसके साथ ही, विभिन्न थानों व आरटीओ कार्यालय में 59 वाहनों को निरुद्ध किया गया। कुल मिलाकर 7 लाख 36 हजार रुपये का भारी-भरकम जुर्माना वसूला गया है।

उन्होंने बताया कि इस तरह के वाहन शासन के राजस्व को नुकसान पहुँचाते हैं और यातायात नियमों का उल्लंघन भी करते हैं। इसलिए इन पर समय-समय पर सख्त कार्यवाही आवश्यक है। विभाग की प्रवर्तन टीम ने लगातार सड़कों पर गश्त कर नियम तोड़ने वाले वाहन स्वामियों के खिलाफ कार्रवाई की और ऐसे वाहनों को तत्काल जब्त किया गया।

आरटीओ विभाग के इस विशेष अभियान से वाहन स्वामियों में भी हड़कंप मच गया है। विभाग ने आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रखने का संकेत दिया है ताकि नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके और सरकार को राजस्व हानि से बचाया जा सके।

प्रवर्तन विभाग ने आम जनता से भी अपील की है कि वे अपने वाहनों का पंजीकरण एवं प्राधिकरण नियमों के अनुसार ही करें और निजी वाहनों का व्यवसायिक उपयोग न करें। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।