छात्रवृत्ति योजना (scholarship scheme) में छात्रों के आधार नंबर किये गये अनिवार्य
वित्तीय वर्ष शैक्षिक सत्र 2020-21 से छात्रवृत्ति योजना में छात्रों के आधार नम्बर अनिवार्य किये गये

सुरेश गौतम/ ब्यूरो
उन्नाव। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया है कि वित्तीय वर्ष शैक्षिक सत्र 2020-21 से छात्रवृत्ति योजना में छात्रों के आधार नम्बर अनिवार्य किये गये हैं। आॅनलाइन आवेदन पत्र में छात्रो के भरे गये आधार नम्बर का आथेन्टिकेशन होने के पश्चात ही आवेदन पत्र अग्रसारित होगा। इस सम्बन्ध में छात्रों के हाई स्कूल अंकपत्र में दिये गये नाम, पिता का नाम एवं जन्म तिथि के आधार पर आधार कार्ड बनवाया जाना आवश्यक है।
यदि किसी छात्र का आधार कार्ड बन गया है और उसमें त्रुटि है तो उसे हाई स्कूल अंक पत्र में दिये गये डाटा के आधार पर आधार कार्ड को अपडेट किया जाना है। यदि किसी माता पिता की पुत्री का विवाह हो गया है तो आधार कार्ड में पति का नाम एवं ससुराल के पते को अपडेट कराया जाना है। यदि आधार कार्ड में छात्र का नाम, जन्म तिथि अथवा आधार नम्बर मिसमैच होगा तो आधार नम्बर आथेन्टिकेट न होने के कारण आवेदन पत्र अग्रसारित नहीं होगा।
चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में छात्रवृत्ति के पोर्टल को मिनिस्ट्री आफ इलेक्ट्रानिक्स एण्ड इन्फारमेशन टेक्नालाजी, भारत सरकार नई दिल्ली के डिजिटल प्लेटफार्म डिजीलॉकर को API से लिंक किया जा रहा है। सरकारी दस्तावेज प्रमाणपत्र का निर्गत करने वाले जो विभाग संस्थाएं डिजीलॉकर पर रजिस्टर्ड हैं, उन्हें निर्गत समस्त सरकारी दस्तावेज प्रमाणपत्र यथा विश्वविद्यालयों के परीक्षाफल, समस्त बोर्ड के प्रमाणपत्रों आदि को API के माध्यम से आॅनलाइन सत्यापित कराया जायेगा।
उक्त के अतिरिक्त छात्रवृत्ति हेतु छात्र के स्तर से रजिस्ट्रेशन के समय उसका व्यक्तिगत विवरण आटोफेच किया जायेगा। इस संबंध में किसी भी छात्र का व्यक्तिगत विवरण यथा नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, पता, लिंग व फोटो आधार को आटोफेच होगा इसलिए इस वर्ष समस्त छात्रों को आधार कार्ड में उसके समस्त व्यक्तिगत विवरण में यदि कोई त्रुटि है या आधार कार्ड पर उसका फोटो पुराना लगा हुआ है, तो उसे अपडेट कराते हुए नये फोटोग्राफ के साथ आधार कार्ड को जारी कराया जाना अनिवार्य है। यदि छात्र- छात्रा द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो वह छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अर्ह पात्र नहीं होंगे।
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