पूर्व सांसद धनंजय सिंह को मिली हाईकोर्ट ने राहत

जैनुल आब्दीन प्रयागराज। पूर्व सांसद धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट बड़ी राहत देते हुए दी जमानत सात साल की सजा बरकरार रहेगी। पूर्व सांसद एवं बाहुबली धनंजय सिंह को शनिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है। हालांकि कोर्ट ने सात साल की सजा को बरकरार रखा है।

अप्रैल 27, 2024 - 16:51
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पूर्व सांसद धनंजय सिंह को मिली हाईकोर्ट ने राहत

जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को जमानत दे दी उन्हें जौनपुर की एमपीएमएलए कोर्ट ने अपहरण और जबरन वसूली मामले में सात साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। सजा को रद्द करने की मांग कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जस्टिस संजय कुमार सिंह की बेंच ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को जमानत दी है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल का अपहरण कराने रंगदारी मांगने गालियां और धमकी देने के आरोपी जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह की जमानत अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही थीं। सुनवाई गुरुवार को पूरी हो गई थी मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की एकल पीठ ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। शनिवार को अदालत ने फैसला सुनाया। आज ही उन्हें बरेली जेल में शिफ्ट किया गया है। सोमवार या फिर मंगलवार को पूर्व सांसद की रिहाई हो सकती है। 

गौरतलब है कि अपहरण मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने जौनपुर की विशेष अदालत से मिली सात साल की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर अंतिम फैसला आने तक सजा पर रोक लगाए जाने और जमानत पर जेल से रिहा किए जाने के लिए हाईकोर्ट में मांग की थी।  सात साल की सजा के कारण पूर्व सांसद धनंजय सिंह का राजनैतिक भविष्य भले ही अधर में हो, लेकिन पत्नी श्रीकला रेड्डी का चुनाव दिलचस्प होगा। अब यह तय है कि धनंजय की राजनैतिक जमीन पर उनकी पत्नी भाजपा के कृपा शंकर सिंह और सपा कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के बाबू सिंह कुशवाहा से मुकाबला करेंगी। फैसले आने के बाद जौनपुर में 29 अप्रैल से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

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